पीपीएफ
पीपीएफ अकाउंट बैंकों व डाक घरों में खुलवाया जा सकता है। इसमें चालू वित्तवर्ष के लिए सालाना अधिकतम 1 लाख रुपये तक के निवेश पर कर में कटौती का दावा किया जा सकता है। इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड है।
हालांकि, निवेशक को सात साल के बाद धन निकालने की अनुमति है। तीसरे वित्त वर्ष के बाद इस अकाउंट पर लोन भी लिय जा सकता है। परिपक्वता पर मिलने वाला रिटर्न पूरी तरह करमुक्त होता है।